हिमाचल प्रदेश शाखा लक्ष्य और शाखा के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए शाखा के प्रबंध समिति के अनुमोदन के साथ जिला शाखाओं की स्थापना की गई है। इस तरह जिला शाखाओं का रिकॉर्ड और उनके पदाधिकारियों के नाम राज्य शाखा कार्यालय में रखा जाता है। |
एक जिला शाखा के निम्नलिखित सदस्य होते हैं:- |
क. | जिला उपायुक्त जिला शाखा के अध्यक्ष हैं |
ख. | जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी जिला शाखा के मानद सचिव हैं। |
ग. | सोसायटी के इस तरह के सदस्य जो जिले के भीतर रहते हैं। |
घ. | जिला स्तर पर सभी रेड क्रॉस शाखाओं को जिला शाखाओं के रूप में जाना जाता है; राज्य शाखा के पूर्व अनुमोदन के साथ स्थानीय स्तर पर आयोजित शाखाओं को रेड क्रॉस इकाइयों के रूप में जाना जाता है। |
ङ. | एक जिला शाखा / यूनिट की स्थापना के समय अन्य सदस्यों को छोड़कर कम से कम 100 लाइफ सदस्य होने चाहिए। |
च. | कोई भी जिला शाखा / यूनिट राज्य शाखा के प्रबंध निकाय के अनुमोदन के बिना आयोजित नहीं किया जाना चाहिए। |
छ. | जिला शाखा / यूनिट राज्य शाखा के नियंत्रण के अधीन है। |
ज. | राज्य शाखा या अपने उम्मीदवार के महासचिव जिला शाखा / यूनिट की कार्यकारी समिति के पदेन सदस्य है। |
झ. | एक जिला शाखा / यूनिट राज्य शाखा नियमों और इसके प्रबंध / कार्यकारी समिति की सिफारिश पर राज्य शाखा के अध्यक्ष के अनुमोदन के अधीन के प्रावधान के आधार पर फ्रेम-वर्क के भीतर हो सकता है; यह अपने ही नियम और विनियमन फ्रेम करता है। |
ञ. | राज्य और जिला शाखा/इकाई के नियमों के बीच किसी भी विवाद के सवाल पर, राज्य शाखा के प्रबंध समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। |
ट. | प्रावधान / नियम एक जिला शाखा / यूनिट द्वारा तैयार किए मुद्दों के संबंध में उप खंड 5 (i) के तहत या तो अपर्याप्त या स्पष्ट नहीं हैं, राज्य शाखा के नियमों के संबंधित प्रावधान लागू होते हैं। |
ठ. | राज्य शाखा के प्रबंध समिति में सेवा करने के लिए प्रत्येक जिला शाखा एक सदस्य का चुनाव करती है। |
सदस्यता का प्रभाजन |
सदस्यता के लिए भुगतान राज्य मुख्यालय या समाज की जिला शाखाओं में किया जा सकता है। सदस्यता प्राप्त राज्य शाखा और जिला शाखा द्वारा इस रूप में विभाजित हैं:- |
क | | |
| - | राष्ट्रीय मुख्यालय 15% |
| - | राज्य मुख्यालय 15% |
| - | जिला शाखा 70% |
ख | सदस्य किसी भी जिला शाखा से संबंध नहीं रखते हुए के मामले में, प्रभाजन इस प्रकार होगा : - |
| राज्य मुख्यालय/किसी भी जिले से प्राप्त दान, जब तक दाता विशेष उद्देश्य नहीं बताता जिसके लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, सामान्य प्रयोजन के लिए प्राप्त निकाय द्वारा उपयोग किया जाता है एक जिला शाखा द्वारा प्राप्त दान के मामले में प्रदान की जाती है और एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है। उसका 15% राज्य शाखा को देय है और 15% राष्ट्रीय मुख्यालय को और राज्य मुख्यालय से प्राप्त दान के मामले में एक विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है, उसका 15% राष्ट्रीय मुख्यालय को देय है। |
धारा 6 (ग) प्रावधान मेलों, रैफल्स, पिन झंडे की बिक्री, जवानों आदि से संग्रह की शुद्ध आय के संबंध में लागू होता है, लॉटरी और विभिन्न प्रकार के शो और किसी भी अन्य संग्रह किसी भी जिले शाखाओं द्वारा प्राप्त की और विशेष उद्देश्य के लिए निर्धारित नहीं है। |