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वार्षिक सामान्य सभा

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Last Updated On: 04/04/2022  

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शाखा की सामान्य निकाय की बैठक वर्ष में एक बार राष्ट्रपति द्वारा तय तिथि पर हिमाचल प्रदेश सरकार के मुख्यालय पर आयोजित की जाती है। इस तरह की बैठक की सूचना की तारीख प्रेस में प्रकाशन द्वारा तय होने से कम से कम 15 दिन पहले दी जाएगी या अन्यथा किए जाने वाले व्यापार को और संक्षेप में निर्दिष्ट किया जाएगा। सभी ग्रेड के सदस्यों को भाग लेने का और मतदान करने का हकदार होगा किसी भी प्रश्न पर जो कि दृढ़ संकल्प के लिए बैठक में प्रस्तुत किया जा सकता है।

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सामान्य निकाय की प्रत्येक वार्षिक बैठक में प्रत्येक जिले की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित 12 सदस्यों की सदस्यता राज्य प्रबंध समिति पर सेवा करने के लिए अनुमोदित की जाएगी। बैठक में एक लेखा परीक्षक नियुक्त किया जाएगा और वार्षिक रिपोर्ट, वार्षिक लेखा एवं बजट प्रस्तुत किया और माना जाएगा। कोई अन्य व्यवसाय राष्ट्रपति की स्वीकृति के साथ आगे लाया जा सकता है।

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शाखा की सामान्य निकाय की एक असाधारण बैठक किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा शाखा के साथ जुड़े किसी भी उद्देश्य के लिए बुलाई जा सकती है। सात दिनों का प्रेस नोटिस या अन्यथा इससे पहले लाए जाने वाले एजेंडे के साथ और इस तरह के एजेंडे में निर्दिष्ट के अलावा कोई अन्य व्यवसाय सम्पादित नहीं किया जाएगा।

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सामान्य निकाय की सभी बैठकें राष्ट्रपति की अध्यक्षता में की जाएगी या उनकी अनुपस्थिति में समिति के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा।

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सभी प्रश्न सदस्यों के वोटों से तय किए जाएंगे, वोट की समानता के मामले में पीठासीन के सदस्य को एक दूसरा कास्टिंग वोट दिया है।

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गठन शाखा की सामान्य निकाय के सदस्य जो वार्षिक आम बैठक में भाग लेने के हकदार हैं निम्नानुसार है: -

 

1.

राज्य शाखा के सभी सदस्य

 

2.

राज्य के पदाधिकारी

 

3.

राज्य के प्रबंध निकाय के सदस्य

 

4.

उपरोक्त सदस्यों/प्रतिनिधियों इन्युमरेट श्रेणी (क) से (ग) की जिला शाखा के   नियम 2 के तहत हर 25 सदस्यों पर 2 प्रतिनिधियों के आधार पर जिला शाखा   द्वारा नामित किया जाना है।

 

5.

वार्षिक सदस्यों / प्रतिनिधियों को अपने रोल पर हर 100 वार्षिक सदस्यों के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर जिला शाखा / यूनिट द्वारा नामित।

 

6.

एसोसिएट सदस्यों / प्रतिनिधियों को अपने रोल पर हर 5000 एसोसिएट     सदस्यों के लिए एक प्रतिनिधि के आधार पर जिला शाखा / यूनिट द्वारा नामित  (पर्यवेक्षक के रूप में भाग लेने के लिए)

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