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प्रबंध समिति

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Last Updated On: 04/04/2022  

प्रदेश की प्रबंध समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं:

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माननीय स्वास्थ्य मंत्री प्रबंध समिति के अध्यक्ष हैं।

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उपाध्यक्ष प्रबंध समिति द्वारा निर्वाचित किये जाते है।

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राज्यपाल के सचिव राज्य शाखा एवं प्रबंध समिति के महासचिव हैं।

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सभी जिला शाखा के अध्यक्ष।

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स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक प्रबंध समिति के सदस्य है।

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राज्य शाखा के सचिव प्रबंध समिति के सचिव हैं।

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छह सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है।

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वी-7 (ii) नियम के तहत 12 सदस्यों को जिला कार्यकारिणी समिति द्वारा निर्वाचित किया जाता है

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प्रबंध समिति के मानद कोषाध्यक्ष अपने सदस्यों के बीच से चुने जाते है।

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प्रबंध समिति में संबद्ध समितियों के प्रतिनिधि को सहयोजित करने की शक्ति है और अन्य व्यक्तियों को जिन्हें शाखाओं के काम का विशेषज्ञ ज्ञान है, चाहे समिति के नियमित रूप से सदस्य या मामले पर विचार के लिए तदर्थ, विशेष रूप से ऐसी समिति को प्रभावित करती है या कोई भी व्यक्ति कभी भी दो से अधिक सहयोजित नहीं होंगे।

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प्रबंध समिति की एक साधारण बैठक कम से कम  वर्ष में दो बार अध्यक्ष के इशारे पर  आयोजित की जाती है या उनकी  अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा बजट या इस तरह के एजेंडे पर विचार पहले ही रखा जाता है।

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प्रबंध समिति की एक असाधारण बैठक अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय पर बुलाई जा सकती है।

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एक मांग पर, प्रबंध समिति के किसी पांच सदस्यों द्वारा की गई लिखित रूप में, अध्यक्ष एक असाधारण बैठक बुलाएंगे।

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एक हफ्ते की प्रबंध समिति की साधारण बैठक की स्पष्ट सूचना  जगह, दिन और बैठक के घंटे को निर्दिष्ट और सम्पादित करने के लिए व्यवसाय की सामान्य प्रकृति डाक द्वारा प्रबंध समिति के हर सदस्यों के लिए दी जाएगी, बशर्ते कि चूक इस तरह की सूचना देने के लिए सदस्यों के किसी भी प्रस्ताव में इस तरह की बैठक में पारित कर अवैध नहीं किया जाएगा।

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प्रबंध समिति की बैठक में सात सदस्य उपस्थित , स्वयं कोरम बनाते है।

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यदि कोई कोरम आधे घंटे या बैठक के तय समय के भीतर मौजूद नहीं है, तो बैठक स्थगित हो सकती है और किसी भी अन्य तिथि पर उसी जगह और समय पर तय की जाएगी। ऐसी स्थगित बैठक में, व्यापार जिसके लिए बैठक बुलाई गई थी सम्पादित किया जा सकता चाहे कोरम पूरा है या नहीं।

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किसी भी बैठक में वोट की समानता की स्थिति में,  अध्यक्ष दूसरे या निर्णायक मत करेंगे।

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प्रबंध समिति को अपनी प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए स्थायी आदेश बनाने की शक्ति है, इसके द्वारा नियुक्त समिति की प्रक्रिया और शाखा के अधिकारियों के कर्तव्य निर्धारित करना।

सुगम्यता विकल्प  | अस्वीकरण  | सत्त्वाधिकार नीति  | गोपनीयता नीति  | नियम एवं शर्तें  | मदद