HIMACHAL PRADESH
 
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संघटन

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Last Updated On: 04/04/2022  
 

प्रबंधन, कार्य, नियंत्रण और प्रक्रिया के लिए नियम

I

नाम, क्षेत्राधिकार, वस्तुएं और सिद्धांत:

)

भारतीय रेड क्रॉस संस्था की हिमाचल प्रदेश शाखा का नाम है "भारतीय रेड क्रॉस संस्था हिमाचल प्रदेश राज्य शाखा"

)

क्षेत्राधिकार: - शाखा हिमाचल प्रदेश राज्य के पूरे क्षेत्र पर अधिकारिता होगी।

)

लक्ष्य और उद्देश्य: - शाखा 1920 (भारत) के अधिनियम XV की प्रथम अनुसूची के अनुसार लक्ष्य और रेड क्रॉस के उद्देश्य का पालन करेगी।

)

मौलिक सिद्धांत: - यह शाखा रेड क्रॉस के मौलिक सिद्धांतों का पालन करेगी।

 

 

II

सदस्यता:

शाखा के सदस्यों के निम्न ग्रेड होंगे: -

)

संरक्षक

)

वाइस संरक्षक

)

जीवन के सदस्य

)

वार्षिक सदस्य

)

संस्थागत सदस्य

 

 

)

अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल होंगे।

)

केन्द्रीय प्रबंध निकाय द्वारा बनाए गए नियम के अनुसार धारा 5 के तहत दो साल के संदर्भ के लिए केन्द्रीय प्रबंध करने के लिए एक सदस्य राज्य शाखा समिति द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

)

20000 /- रुपये और ऊपर की शाखा की कोष के लिए समेकित योगदान के सदस्य संरक्षक होंगे।

)

सोसायटी के फंड के लिए एक समेकित दान में 5000 / - रुपये के सदस्य वाइस संरक्षक होंगे।

)

एक सदस्य 1,000 / - रुपए की वार्षिक सदस्यता का भुगतान करेगा लेकिन किसी भी समय भविष्य सदस्यता यौगिक कर सकते हैं और 2,000 / - रुपये की एक मुश्त राशि के भुगतान से जीवन के लिए सदस्य बन सकते है (स्टेट प्रबंध समिति 16-5-2015 में संशोधित)।

)

संस्थागत सदस्य 20,000 रुपये का न्यूनतम के अधीन एक वार्षिक सदस्यता भुगतान   करेगा (16-5-2015 को राज्य प्रबंध समिति में संशोधित)।

छ)

एक सदस्य या सहयोगी सदस्य की ओर से उसकी वार्षिक सदस्यता का भुगतान करने में विफलता पर जब वह नियत हो जाए, प्रबंध समिति को आजादी होगी सदस्यों की सूची से ऐसे सदस्यों का नाम हटाने में।

ज)

किसी सदस्य की विशेषाधिकार केवल व्यक्तिगत होगा और मौत पर असाइनमेंट या स्थानांतरण या हस्तांतरण के लिए सक्षम नहीं होगा।

झ)

सभी स्थायी सदस्य प्रगणित क्रम सं क से ग तक राज्य / जिला शाखाओं / जिला इकाइयों द्वारा नामांकित किये जाएंगे।

सुगम्यता विकल्प  | अस्वीकरण  | सत्त्वाधिकार नीति  | गोपनीयता नीति  | नियम एवं शर्तें  | मदद