उद्देश्य
विकलांगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना ।
पात्रता
·
18 से 79 वर्ष
के विकलांग व्यक्ति जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे चयनित परिवार के
सदस्य हो।
·
ऐसे विकलांग
अव्यस्क बच्चें जिन्हें “व्यक्ति जिनमें
अक्षमताऐं हैं (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण, एवं पूर्ण भागीदारी)” अधिनियम 1995
की धारा 2 के अन्तर्गत अपंगता की परिभाषा
के अनुसार 80 प्रतिशत या इससे अधिक गम्भीर अपंगता का प्रमाण पत्र जारी किया गया
हो।
सहायता
500/-रू0 प्रतिमाह । (300/- रु0 केन्द्रीय हिस्सा तथा 200/-रु0 राज्य हिस्सा)